त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021,,,,,
जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने घातक हथियार,विस्फोटक सामग्री, सशस्त्र जुलूस आदि पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,,,,,
बलौदाबाजार,
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए 24 दिसम्बर को कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभाव सील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों-ग्रामों में लोक-परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्नं,निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। इसके तहत बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के अंतर्गत 78 ग्राम पंचायतों जहां निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान,आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति-दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों-ग्रामों की सीमा में प्रभावशील से होगा।
*रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध*
/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए जारी अधिसूचना के साथ ही जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उन क्षेत्रों में जो जनपद पंचायत-ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत आते हैं, वहां रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे। लोग शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर,समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय मुख्यालय पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उपतहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार नायब तहसीलदार से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट, ऑफिस, दूरभाष केंद्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले में निर्वाचन होने वाली संबंधित ग्राम पंचायतों की सीमा में प्रभावशील रहेगा।
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